एचपीयू शिमला जल्द ही लंबे समय से खाली पड़े गैर-शिक्षक पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगा।
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शिमला फैमिली कोर्ट ने ठियोग के दो अलग-अलग मामलों में 75-75 वर्षीय महिलाओं को उम्र में छोटे पतियों से आपसी सहमति के आधार पर तलाक दे दिया।
हिमाचल हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार है।